ऐसे 3 गिफ़्ट जिन पर लगेगा टैक्स!

गिफ़्ट देने वाले पर भी टैक्स

अपने फ़ैमिली मेंबरों को जब आप गिफ़्ट करते हैं (घर, फ़िक्स्ड डिपॉज़िट आदि), तो हो सकता है आपको टैक्स देने की ज़रूरत हो. ऐसी ही तीन स्थितियों के बारे में जानिए.

1. नाबालिग (18 साल से कम) बच्चों को गिफ़्ट देने पर

आपके बच्चे के फ़िक्स्ड डिपॉज़िट के पैसे पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ़्री नहीं होता है क्योंकि कहीं से भी मिले गिफ़्ट से नाबालिग की आमदनी पर माता-पिता को टैक्स देना होता है.

2. अपने जीवनसाथी या बहू को गिफ़्ट देने पर

जीवनसाथी/ बहू को दी जाने वाली संपत्ति की आमदनी पर टैक्स लगता है अगर; A. संपत्ति का भुगतान नहीं किया हो, B. भुगतान किया हो पर टैक्स नियमों के हिसाब से कम हो.

3. मकान/ फ़्लैट गिफ़्ट में देना

किसी संपत्ति के लिए ‘पर्याप्त धनराशि’ के बिना, अगर आप नाबालिग बच्चे/ जीवनसाथी को ट्रांसफर करते हैं, तो आपको उस संपत्ति का मालिक (deemed owner) माना जाएगा.