अपने फ़ैमिली मेंबरों को जब आप गिफ़्ट करते हैं (घर, फ़िक्स्ड डिपॉज़िट आदि), तो हो सकता है आपको टैक्स देने की ज़रूरत हो. ऐसी ही तीन स्थितियों के बारे में जानिए.
आपके बच्चे के फ़िक्स्ड डिपॉज़िट के पैसे पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ़्री नहीं होता है क्योंकि कहीं से भी मिले गिफ़्ट से नाबालिग की आमदनी पर माता-पिता को टैक्स देना होता है.
जीवनसाथी/ बहू को दी जाने वाली संपत्ति की आमदनी पर टैक्स लगता है अगर; A. संपत्ति का भुगतान नहीं किया हो, B. भुगतान किया हो पर टैक्स नियमों के हिसाब से कम हो.
किसी संपत्ति के लिए ‘पर्याप्त धनराशि’ के बिना, अगर आप नाबालिग बच्चे/ जीवनसाथी को ट्रांसफर करते हैं, तो आपको उस संपत्ति का मालिक (deemed owner) माना जाएगा.