सीनियर सिटीज़न को ब्याज़ से मिली इनकम पर ज़्यादा छूट मिलती है. जहां आम निवेशक को सालाना ₹40,000 तक की छूट मिलती है, वहीं सीनियर सिटीज़न को ₹50,000 तक का फ़ायदा मिलता है.
IT Act, 1961 के सेक्शन 80DDB के तहत सीनियर सिटीज़न को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ₹1 लाख तक की छूट का विकल्प मिल जाता है.
वो सीनियर सिटीज़न जिन्हें किसी बिज़नस या प्रोफेशन से इनकम नहीं होती है और उनकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो उन्हें एडवांस टैक्स नहीं भरना होता है.
जहां रेगुलर इंश्योरेंस कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान के लिए ₹25,000 तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है. सीनियर सिटीज़न को सेक्शन 80C के तहत ₹50,000 के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है.
पेंशन पाने वाले टैक्सपेयर्स को ₹50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन की अनुमति है. वहीं, फ़ैमिली पेंशन पाने वालों को ₹15,000 तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा है.
सीनियर सिटीज़न को दोनों ही टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट मिलती है. उनके लिए ₹5 लाख तक की इनकम टैक्स फ़्री है.