सीनियर सिटीज़न TDS कटौती से कैसे बच सकते हैं? | Form 15H से बचाएं टैक्स

Published on: 11th Apr 2025

क्या है TDS कटौती और क्यों है ये ज़रूरी?

आपकी FD पर बैंक द्वारा टैक्स काटा जाता है, जिसे TDS (Tax Deducted at Source) कहते हैं. ये तब होता है जब आपकी ब्याज इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा होती है.

सीनियर सिटीज़न के लिए TDS से बचने का तरीक़ा

अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं और आपकी कुल टैक्सेबल इनकम ₹1 लाख से कम है, तो आप TDS से बच सकते हैं. जानिए कैसे!

Form 15H क्या है? 

Form 15H एक सेल्फ़-डिक्लेयरेशन फ़ॉर्म है. इसे भरकर आप बैंक से अनुरोध करते हैं कि वो आपकी ब्याज पर TDS न काटे. ये फ़ॉर्म तब काम आता है जब आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो.

कैसे जमा करें Form 15H?

आपको यह फ़ॉर्म हर बैंक में जमा करना होगा जहां आपकी FD है. इसे ऑनलाइन या नेट बैंकिंग से आसानी से जमा किया जा सकता है. ये एक पेपरलेस प्रोसेस है.

Form 15H कब जमा करें?

फ़ाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में अप्रैल में इस फ़ॉर्म को जमा करना सबसे सही होता है. इससे बैंक को पहले ही पता चल जाएगा कि TDS नहीं काटना है.

अगर आपने Form जमा करना भूल जाएं तो?

अगर आप फ़ॉर्म जमा करना भूल जाते हैं और TDS कट जाता है, तो चिंता की बात नहीं. आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते समय रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं.

TDS से बचने के लिए तैयार हो जाएं!

अब आप जानते हैं कि कैसे सीनियर सिटीज़न TDS से बच सकते हैं. Form 15H जमा कर, आप अपनी मेहनत की पूरी कमाई बचा सकते हैं.