Published on:1st Apr 2025
क्या आप सोच रहे हैं कि पब्लिक प्रॉविडेंट फ़ंड (PPF) पर अब भी टैक्स छूट मिलती है या नहीं? नया टैक्स सिस्टम लागू होने के बाद, क्या PPF निवेश पर सेक्शन 80C का फ़ायदा लिया जा सकता है? आइए जानते हैं.
नई टैक्स व्यवस्था के बाद, कई लोगों को ये सवाल है कि क्या उनके PPF निवेश पर अब भी टैक्स डिडक्शन मिलता रहेगा. आपको ये समझना ज़रूरी है कि टैक्स सिस्टम में बदलाव के बावजूद, पुराने नियमों के तहत PPF निवेश पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन इसमें कुछ ख़ास बातें हैं.
अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था का चुनाव करते हैं, तो आपको पब्लिक प्रॉविडेंट फ़ंड (PPF) में किए गए योगदान पर हर साल ₹1.5 लाख तक टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा मिलता रहेगा. इसके अलावा, PPF पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट भी पूरी तरह से टैक्स-फ्री रहेगा. यानि, आपको अपने निवेश पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
PPF में किए गए निवेश से जो ब्याज मिलता है, वो भी पूरी तरह से टैक्स-फ्री होता है. इसके अलावा, जब आपका PPF खाता मैच्योर होता है, तो मैच्योरिटी अमाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं लगता. यानि PPF को लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश माना जाता है, और आपको टैक्स छूट का पूरा फ़ायदा मिलता है.
नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स दरें कम हैं, लेकिन एक बड़ा नुक़सान ये है कि PPF जैसे निवेशों के लिए टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा हटा लिया गया है. यानि, अगर आप नई व्यवस्था का चुनाव करते हैं, तो PPF में किए गए योगदान पर टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा नहीं मिलेगा.
पुरानी टैक्स व्यवस्था में आप PPF, जीवन बीमा, होम लोन की क़िस्तें, और अन्य निवेशों पर टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा ले सकते हैं. लेकिन, नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब कम हैं, और यहां आपको डिडक्शन का फ़ायदा नहीं मिलता. हालांकि, नई व्यवस्था सरल है और टैक्स फ़ाइलिंग भी आसान होती है.
आपको कौन सा टैक्स विकल्प चुनना चाहिए? ये आपके निवेश और डिडक्शन के आधार पर निर्भर करता है. अगर आप PPF, NPS, और जीवन बीमा जैसी टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश करते हैं, तो पुरानी व्यवस्था आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है. अगर आपको टैक्स डिडक्शन का ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता, तो नई व्यवस्था आपकी स्थिति के लिए बेहतर हो सकती है.
अगर आपने होम लोन लिया है या जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपको इन ख़र्चों पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा. इसी तरह, PPF में किए गए योगदान पर भी डिडक्शन मिलेगा. अगर आपके पास ऐसे सालाना डिडक्शन का एक बड़ा हिस्सा है, तो पुरानी व्यवस्था आपके लिए ज़्यादा फ़ायदे की हो सकती है.
नई व्यवस्था के तहत टैक्स रेट्स कम हैं, जिससे आपके कुल टैक्स भुगतान में कमी आ सकती है. अगर आपकी इनकम कम है और आप बहुत ज़्यादा टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, तो नई व्यवस्था आपके लिए सरल और किफायती हो सकती है. इसमें आपको ज़्यादा paperwork और complicated deductions का सामना नहीं करना पड़ेगा.
अब यह समय है सही विकल्प का चुनाव करने का. ये आपकी फ़ाइनेंशियल स्थिति, निवेश और डिडक्शन पर निर्भर करता है. जल्दी से सही फ़ैसला लेने के लिए, आप हमारे टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी स्थिति के हिसाब से सबसे अच्छा टैक्स विकल्प चुनने में मदद करेगा.
ये निवेश की सलाह नहीं बल्कि जानकारी के लिए है. अपने निवेश से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें.