Published 26th June 2024
PAN Aadhaar Link करने की आखिरी तारीख़ बीत चुकी है. अगर आपने अभी तक अपने PAN को Aadhaar से लिंक नहीं करवाया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप अभी भी ऐसा कर सकते हैं.
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक़ जो पैन होल्डर छूट की कैटगरी में नहीं आते हैं, उन सभी को 30 जून 2023 से पहले अपने PAN को Aadhaar से लिंक कराना था.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक़, आखिरी तारीख़ के बाद PAN को Aadhaar से लिंक करने के लिए फ़ीस तय कर दी गई है. इसका भुगतान करने के बाद ही लिंक करने का प्रॉसेस पूरा होगा.
इनकम टैक्स के मुताबिक़, अब ₹1,000 बतौर लेट फ़ीस देनी होगी. इससे पहले 30 जून 2022 तक PAN को Aadhaar से लिंक करने के लिए ₹500 फ़ीस तय की गई थी.