मेरे ऑफिस ने मौज़ूदा EPF स्कीम से NPS में स्विच करने का विकल्प दिया है. मैं अगले साल रिटायर होने वाला हूं और मेरे पास ₹50 लाख PF जमा है. तो NPS और EPF में से कौन सा विकल्प बेहतर है?
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और इम्प्लॉइज प्रॉविडेंट फ़ंड (EPF) दोनों ही भारत में रिटायरमेंट प्लानिंग के लोकप्रिय विकल्प हैं. हालांकि, दोनों की फ़ीचर्स और उद्देश्य अलग-अलग हैं.
EPF में आपके वेतन से अनिवार्य रूप से कुछ पैसा जाता है, जिसका उद्देश्य एक रिटायरमेंट कॉर्पस या फ़ंड बनाना होता है. इसमें रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा टैक्स-फ़्री होता है.
EPF में पैसा जमा कर चुके हैं, तो NPS में स्विच करने से ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा. बेहतर होगा कि पहले EPF का पैसा ले लीजिए. फिर, अपने अगले लक्ष्य और ज़रूरतों के आधार पर निवेश करें.
अगर आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ़ के दौरान रेगुलर इनकम पाना चाहते हैं, तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश का विकल्प चुनें.
रिटायरमेंट के बाद भी NPS में निवेश करना चाहते हैं, तो आप नौकरी न करते हुए भी ऐसा कर सकते हैं. आप 70 साल की उम्र तक अपनी इच्छा से NPS अकाउंट खोल सकते हैं और निवेश कर सकते हैं.
NPS में आपका पैसा 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचने तक लॉक रहेगा. और अगर आप इस उम्र तक अपने निवेश को विड्रॉ या रिडीम नहीं करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है.