New Tax Regime: Public Provident Fund (PPF) पर टैक्स कैसे लगता है?

New Tax Regime: Public Provident Fund (PPF) पर टैक्स कैसे लगता है? 

Published: 17th Feb 2025

PPF पर नया टैक्स नियम 

नए टैक्स रेजीम में, PPF में किए गए निवेश पर सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की कटौती का फ़ायदा नहीं मिलेगा. लेकिन इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स-फ़्री रहेगा.

PPF का टैक्स फ़्री स्टेटस 

PPF को टैक्स-फ़्री इन्वेस्टमेंट माना जाता है. पुराने टैक्स रेजीम में निवेश पर टैक्स छूट मिलती थी, लेकिन नई रेजीम में ये सुविधा नहीं है.

पुराने और नए टैक्स रेजीम में अंतर 

पुरानी रेजीम: PPF निवेश पर सेक्शन 80C में ₹1.5 लाख तक की छूट. नई रेजीम: कोई छूट नहीं. दोनों में इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स-फ़्री.

क्या PPF अब भी फ़ायदेमंद है? 

PPF सिर्फ़ टैक्स बचत नहीं, बल्कि लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट और सेविंग का अच्छा ज़रिया है. इसमें मिलने वाले गारंटीड रिटर्न और टैक्स-फ़्री एग्ज़िट इसे आकर्षक बनाते हैं.

PPF की मौजूदा ब्याज दर 

फिलहाल, PPF पर 7.1% सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है. मैच्योरिटी पीरियड: 15 साल. ₹1.5 लाख/साल के निवेश पर 15 साल में टैक्स-फ़्री ₹40.68 लाख मिल सकते हैं.

PPF आपके लिए सही है या नहीं? 

ये तय करना आपकी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग पर निर्भर करता है. अगर लॉन्ग-टर्म सेविंग और टैक्स-फ़्री रिटर्न चाहिए, तो चाहे नई रिजीम में टैक्स का फ़ायदा न मिलता हो पर PPF लंबे समय का एक अच्छा विकल्प है.

Disclaimer:

इस स्टोरी का मक़सद निवेश की सलाह देना नहीं बल्कि आपको अपनी रिसर्च के लिए जानकारी देना है. निवेश से पहले पूरी रिसर्च करें.