Published: 13th Feb 2025
🤔 क्या आपको लगता है कि न्यू टैक्स रिज़ीम में टैक्स सेविंग के सभी मौक़े खत्म हो गए हैं? ऐसा नहीं है! कुछ ख़ास एग्जम्प्शन और डिडक्शंस अब भी उपलब्ध हैं.
🏦 NPS में एम्प्लॉयर का 14% योगदान और EPF में 12% योगदान टैक्स-फ़्री रहता है. ✅ कुल मिलाकर, EPF और NPS में एम्प्लॉयर द्वारा किए गए योगदान पर सालाना ₹7.5 लाख तक की छूट मिलती है.
🏠 अगर आपने प्रॉपर्टी को किराए पर दिया है, तो होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है. 📉 आप अपनी रेंटल इनकम से होम लोन के ब्याज घटा सकते हैं, लेकिन अन्य इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते.
💼 नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी पर छूट मिलती है. ✅ ये सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी तरह टैक्स-फ़्री है. ✅ प्राइवेट कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट पर ₹25 लाख तक और ग्रेच्युटी पर ₹20 लाख तक की छूट है.
📊 सभी सैलरीड एम्प्लॉइज और पेंशनर्स को ऑटोमैटिक ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. ❌ इसके लिए किसी इन्वेस्टमेंट या डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं. ✅ ये आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर टैक्स बचाने में मदद करता है.
🎁 शादी में मिलने वाले गिफ्ट पूरी तरह टैक्स-फ्री हैं. ✅ क़रीबी रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट (माता-पिता, जीवनसाथी, भाई-बहन, बच्चे) पूरी तरह टैक्स-फ़्री होते हैं. ✅ अन्य लोगों से ₹50,000 तक के गिफ्ट्स टैक्स-फ़्री हैं.
📢 इस स्टोरी के ज़रिये आपको सिर्फ़ जानकारी दी जा रही है. निवेश या टैक्स प्लानिंग से पहले फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करना चाहिए.