MF फ़ोलियो नहीं होगा फ़्रीज, नॉमिनेशन से जुड़ा नया ऐलान

MF फ़ोलियो नहीं होगा फ़्रीज, नॉमिनेशन से जुड़ा नया ऐलान

By: मोहित पाराशर 

Published 11 June 2024

नॉमिनी पर चिंता की बात नहीं

अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फ़ंड फ़ोलियो में नॉमिनी नहीं जोड़ा है तो भी आपके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है. शेयर मार्केट रेगुलेटर Sebi ने इन्वेस्टर्स को बड़ी राहत दी है. 

किन निवेशकों पर लागू है ये बात

Sebi ने कहा कि अगर इन्वेस्टर्स ने Nominee की डिटेल जमा नहीं की है तो भी वो Demat accounts और म्यूचुअल फ़ंड फ़ोलियो फ़्रीज नहीं करेगा. हालांकि, ये बात पुराने यानी मौजूदा निवेशकों पर ही लागू होगी.

Sebi के ऐलान की वजह

Sebi ने मार्केट से जुड़े स्टेकहोल्डर्स का पक्ष सुनने के बाद ये फैसला किया है. इससे जहां कंप्लायंस आसान होगा और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा. यहां बता दें कि नॉमिनेशन की लास्ट डेट 30 जून है. 

मिलती रहेंगी ये सुविधाएं

Sebi के मुताबिक़, अगर इन्वेस्टर्स ने नॉमिनेशन उपलब्ध नहीं कराया है तो भी उन्हें फ़िजिकल फ़ॉर्म में मौजूद अपनी सिक्योरिटीज़ पर डिविडेंड, ब्याज़ या रिडेम्शन पेमेंट मिलता रहेगा.

नए इन्वेस्टर्स के लिए नॉमिनेशन ज़रूरी

हालांकि, सभी नए इन्वेस्टर्स को डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फ़ंड फ़ोलियो के लिए नॉमिनेशन जमा करना ज़रूरी होगा.