Mutual Fund निवेशकों को बड़ी राहत मिली है. पहले, जब ऑफ़ीशियल डॉक्यूमेंट्स के बिना KYC किया जाता था तो उसे दोबारा पूरी तरह से करना पड़ता था. पर अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी.
पहले, निवेशकों को KYC एजेंसी के पास ख़ुद पेश होकर डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते थे, लेकिन हाल में मिली राहत से यही काम ऑनलाइन करने की अनुमति मिल गई है.
तो आपके मौजूदा SIP, STP, SWP और निवेश निकालने पर रोक लग जाएगी. ऐसे में, आपको अपने KRA या म्यूचुअल फ़ंड पोर्टल पर एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट जमा करनी होगी और इसे अपडेट करवाना होगा.
अगर आपका KYC गैर-आधार डॉक्यूमेंट के साथ किया गया है और आपका ई-मेल/ मोबाइल वेरिफ़ाई नहीं हुआ है.
अगर आपका KYC टेबल में बताए गए डॉक्यूमेंट्स के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ पूरा हो गया है और आपका ई-मेल/मोबाइल वेरिफ़ाई नहीं है.
KYC स्टेटस चेक करने के लिए इन 5 KRA - KARVY, CVL, NDML, CAMS, और DOTEX में से किसी एक वेबसाइट पर जा सकते हैं. या CVL का इस्तेमाल करके इसे कैसे कर सकते हैं?
इसके बाद स्क्रीन के टॉप पर स्थित 'KYC Inquiry' पर क्लिक करें.
जब आप अपने KYC स्टेटस के पेज पर जाते हैं, जैसा कि पिछली स्लाइड के स्क्रीनशॉट में देख चुके हैं, तो दूसरा कॉलम सबसे ज़रूरी है. ये आपके सभी फ़ंड्स के लिए वन-स्टॉप अपडेट देता है.