अगर आप किसी नाबालिग के नाम पर म्यूचुअल फ़ंड में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको एक थर्ड-पार्टी डिक्लेरेशन फ़ॉर्म भरना होता है.
केवल माता-पिता को ही अपने बच्चों के नाम पर निवेश करने की अनुमति होती है. बच्चे के साथ संबंध साबित करने वाले डाक्यूमेंट्स (पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या कोई अन्य ID प्रूफ़) पेश करना ज़रूरी है.
किसी बच्चे के माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो उसके नाम पर कोर्ट से नियुक्त अभिभावक निवेश कर सकता है, बशर्ते उस अभिभावक और बच्चे का संबंध साबित करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट प्रूफ़ पेश किया जाए.
बच्चे के नाम पर निवेश करने में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं. आप Groww, Zerodha और 5paisa जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिये नाबालिग बच्चे के नाम पर फ़ंड शुरू नहीं कर सकते हैं.
कुछ ही फ़ंड हाउस वेबसाइट के ज़रिये ऑनलाइन निवेश का विकल्प देते हैं. ज़्यादातर केस में, बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फ़ंड शुरू करने के लिए फ़ंड हाउस की ब्रांच में जाना पड़ता है.