Published: 30th July 2024
By: Value Research Dhanak
बजट में New Tax Regime के लिए कुछ सौगातों का ऐलान होने के बावजूद, तमाम लोग Old Tax Regime में वापसी के तरीक़े खोज रहे हैं. यहां हम इसी का तरीक़ा बता रहे हैं.
अगर डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिज़ीम के बजाय ओल्ड टैक्स रिज़ीम चुनना चाहते हैं, तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10IEA दाखिल करना होगा.
कोई भी टैक्सपेयर जिसकी नॉन-बिजनेस इनकम है, यानी सैलरीड लोग हर साल असानी से अपनी टैक्स रिज़ीम को स्विच कर सकते हैं.
साथ ही, बिज़नस क्लास टैक्सपेयर्स अगर एक बार New Tax Regime का चुनाव कर लेते हैं तो उन्हें Old Tax Regime में वापसी करने का सिर्फ़ एक बार ही मौक़ा मिलता है.