Published: 10th July 2024
SBI जनरल इंश्योरेंस ने अपनी आरोग्य प्लस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को वापस लेने का ऐलान किया है. साथ ही, HDFC अर्गो ने भी अपनी तीन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वापस ले लीं.
जब कोई पॉलिसी वापस ली जाती है, तो उसे बंद कर दिया जाता है और उसे दोबारा नहीं ख़रीदा जा सकता हैं. IRDAI के मुताबिक़, बीमा कंपनी को पॉलिसी वापस लेने से कम से कम 90 दिन पहले आपको सूचित करना चाहिए.
इंश्योरेंस कंपनी पुरानी पॉलिसी के बदले नई नई पॉलिसी पेश करेंगी. ऐसे में अगर फ़ैमिली फ़्लोटर पॉलिसी ली गई है तो इसके बदले कोई दूसरी फ़्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं.
अगर आपसे कोई पॉलिसी वापस ली जा रही है तो मौजूदा बीमा कंपनी के साथ अपनी पसंद की एक अलग पॉलिसी पर माइग्रेट कर सकते हैं. माइग्रेशन में आम तौर पर पेपरवर्क कम होता है.
माइग्रेशन के मामले में आपको कुल बोनस और पहले से मौजूद बीमारियों के लिए कम वेटिंग पीरियड जैसे बेनेफ़िट बनाए रखने की अनुमति भी मिल सकती है, बशर्ते आपने अपने सभी प्रीमियम समय पर चुकाए हों.
आप किसी दूसरी बीमा कंपनी से नई पॉलिसी भी ले सकते हैं. इसके लिए ज़्यादा पेपरवर्क की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन बेनेफ़िट्स का ट्रांसफर और वेटिंग पीरियड में कमी (जैसे माइग्रेशन में) अभी भी लागू है.