इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने के लिए टैक्स रिटर्न फ़ॉर्म (ITR-1, ITR-2, ITR-4) ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए हैं. अब टैक्सपेयर आसानी से ऑनलाइन और ऑफ़लाइन टैक्स फाइल कर सकते हैं.
टैक्सपेयर अब E-Filing Portal का इस्तेमाल करके FY 2023-24 के लिए आसानी से ITR फाइल कर सकते हैं. रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख़ 31 जुलाई 2024 है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ़लाइन रिटर्न फाइल करने के इच्छुक टैक्सपेयर के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-4 की ऑफ़लाइन एक्सेल की भी पेशकश करता है. इसके अलावा JSON के जरिये भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है.
जिन टैक्सपेयर को प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेंशन, एग्रीकल्चर इनकम ₹50,000 या फिर कोई और सोर्स से इनकम होती है तो ITR-1 फ़ॉर्म भरें. ₹50 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए.
वो टैक्सपेयर जिनके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं या फिर कोई कैपिटल गेन हुआ है तो उन्हें ITR-2 फॉर्म भरना होता है.
जिन टैक्सपेयर को बिज़नस से इनकम होती है या फिर वो सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE के तहत आते हैं वो रिटर्न फाइल करने के लिए ITR-4 का इस्तेमाल कर सकते हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने के लिए फ़िलहाल (ITR-1, ITR-2, ITR-4) उपलब्ध कराए हैं.