Published: 01st Aug 2024
By: Value Research Dhanak
ITR filing deadline: रिटर्न फ़ाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 बीतने में एक ही दिन बाक़ी है. लेकिन, अगर आप समय पर रिटर्न फ़ाइल करने में नाकाम रहे तो क्या होगा? क्या आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा? जानिए यहां
अगर आप टैक्सपेयर हैं, तो आपके पास देरी से ITR दाख़िल करने का विकल्प मौजूद है. इसके लिए तय तारीख 31 दिसंबर 2024 है.
देर से ITR दाख़िल करने पर ₹5 लाख तक की सालाना कमाई वाले टैक्सपेयर को ₹1000 का जुर्माना देना होगा. वहीं, ₹5 लाख से ऊपर की कमाई वाले टैक्सपेयर को ₹5000 तक का जुर्माना होगा.
अगर देरी से ITR दाख़िल करने पर अगर कोई टैक्स बन रहा है तो उस पर 1% हर महीने की दर से ब्याज लगेगा. लेकिन ये लगाए गए जुर्माने बकाया टैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है.