Published: 26th July 2024
By: Dhanak Value Research
Budget 2024 में, फ़ाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने New Tax Regime के तहत टैक्स स्लैब में संशोधन, कैपिटल गेन्स टैक्स की नई दर, स्टैंडर्ड डिडक्शन और सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) दर शामिल हैं.
Budget 2024-25 में New Tax Regime के तहत टैक्स की दरों में बदलाव का ऐलान किया गया. ऐसे में कुछ टैक्सपेयर्स में 31 जुलाई से पहले ITR Filing से पहले इनकम कैलकुलेट करने को लेकर दुविधा है.
ये बदलाव तब अहम होंगे जब आप अगले साल जुलाई में फ़ाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अपना Income Tax Return (ITR) फ़ाइल करेंगे. साथ ही, कैपिटल गेन्स में बदलाव तत्काल यानी 23 जुलाई 2024 से लागू हैं.
New Tax Regime के तहत इनकम टैक्स की नई दरें 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुके फ़ाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लागू मानी जाएंगी.
23 जुलाई 2024 को बजट पेश होने के साथ कैपिटल गेन्स की नई दरें लागू हो गई हैं. इसका मतलब है कि 23 जुलाई के बाद किसी एसेट्स की बिक्री पर हुए फ़ायदे पर नई दरें लागू होंगी.
सैलरीड कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है. ये भी FY 2024-25 में हुई इनकम पर लागू होगा यानी अगले साल ITR फ़ाइल करने पर इसका फ़ायदा मिलेगा