बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फ़ंड शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स की बात समझ लें...
जब तक आपके बच्चों की उम्र 18 साल से कम है, तब तक फ़ंड से होने वाले फ़ायदे को आपकी आमदनी में जोड़ा जाता है और उस पर टैक्स लगता है.
डिविडेंड से मिलने वाली इनकम भी आपकी कुल सालाना आमदनी में जोड़ी जाती है. यानी, इसके लिए भी टैक्स आपको देना होता है.
एक बार, 18 साल के होने जाने पर, जब आपका बच्चे फ़ंड से पैसे निकालेंगे (redeem), तब उन्हें कैपिटल गेन्स टैक्स (capital gains tax) चुकाना होगा.
नई टैक्स रिज़ीम के तहत ₹3 लाख तक की सालाना इनकम टैक्स फ़्री होती है.