Mutual Fund बच्चों के नाम है तो कौन देगा टैक्स?

Mutual Fund tax का एक पेंच

बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फ़ंड शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स की बात समझ लें...

Mutual Fund इनकम में जुड़ेगा रिटर्न

जब तक आपके बच्चों की उम्र 18 साल से कम है, तब तक फ़ंड से होने वाले फ़ायदे को आपकी आमदनी में जोड़ा जाता है और उस पर टैक्स लगता है.

Mutual Fund डिविडेंड इनकम

डिविडेंड से मिलने वाली इनकम भी आपकी कुल सालाना आमदनी में जोड़ी जाती है. यानी, इसके लिए भी टैक्स आपको देना होता है.

आपके बच्चों को कब टैक्स चुकाना होगा?

एक बार, 18 साल के होने जाने पर, जब आपका बच्चे फ़ंड से पैसे निकालेंगे (redeem), तब उन्हें कैपिटल गेन्स टैक्स (capital gains tax) चुकाना होगा.

New tax regime में कितनी इनकम tax free है?

नई टैक्स रिज़ीम के तहत ₹3 लाख तक की सालाना इनकम टैक्स फ़्री होती है.