Income Tax Section 80C कैसे बचाएगा टैक्स?

क्या है सेक्शन 80C?

इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80C के तहत कुछ ख़र्च और निवेश पर टैक्स से छूट हासिल कर सकते है.

80C के तहत टैक्स देनदारी

अगर आप PPF, NSC, ELSS जैसे फ़ाइनेंशियल एसेट्स में निवेश करते हैं, तो आप सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट का दावा कर सकते हैं. इससे आपकी टैक्स की देनदारी कम हो जाएगी.

सेक्शन 80C के तहत निवेश पर छूट की लिस्ट

कुछ चुनिंदा निवेशों पर आप छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं. यहां उन निवेशों के बारे में बताया गया है, जिन पर आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचा सकते हैं.

सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD(1), and 80CCD(2) के तहत डिडक्शन लिमिट

80C डिडक्शन कब क्लेम कर सकते हैं?

आप असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले ITR दाखिल करते समय 80C के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

टैक्स बचाने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है?

बुनियादी तौर पर आप लाइफ़ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फ़ंड, फ़िक्स्ड डिपॉज़िट और प्रॉविडेंट फ़ंड आदि में निवेश पर विचार कर सकते हैं.

पढ़ने के लिए धन्यवाद!