Published: 10th Oct 2024
By: Value Research Dhanak
अपनी mutual fund SIP का plan switch करने में tax से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें समझिए!
ज़्यादातर फ़ंड कंपनियों ने रेग्युलर से डायरेक्ट में स्विच करने को बेहद आसान कर दिया है. एक रिक्वेस्ट फ़ंड कंपनी में देने पर आपका सारा निवेश डाइरेक्ट से रेग्युलर में स्विच हो जाएगा. मगर एक ज़रूरी बात समझिए कि...
जब आप प्लान स्विच करते हैं, तो भले ही पुराना निवेश स्विच होता है पर ये नया इन्वेस्टमेंट माना जाता है. यानी, अभी तक के मुनाफ़े पर टैक्स लगता है. इसके अलावा हाल-फ़िलहाल के इन्वेस्टमेंट पर फ़ंड हाउस के मुताबिक़ एग्ज़िट लोड भी लागू होता है...
आप बारीक़ी से देखें कि आपका निवेश कितना पुराना है और उसमें कितना मुनाफ़ा हुआ है. मगर ये टैक्स 31 जनवरी 1018 के बाद बाद वाले निवेश पर ही लगेगा. उससे पहले इक्विटी निवेश पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गैन्स टैक्स नहीं था. पर ये हिसाब-किताब करें कैसे...
dhanak.com पर आप आसानी से CAMS या Karvy से अपना सारे फ़ंड निवेश की कंसॉलिडेटेड अकाउंट रिपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं. वैल्यू रिसर्च धनक पर आपका पोर्टफ़ोलियो अपने-आप तैयार हो जाएगा. टैक्स वाले सेक्शन में आपके कैपिटल गेन्स टैक्स और एग्ज़िटल लोड का पूरा-पूरा पता हम बता देंगे, पर इस काम की शुरुआत आपको ही करनी होगी.
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