Published: 07th July 2024
NPS एक तरीक़ा है जो टैक्स लायक़ आमदनी से ₹50,000 तक की एडिशनल डिडक्शन क्लेम करने की इजाज़त देता है. वैसे क्या New Tax Regime अपनाने वालों को इसका फ़ायदा मिल सकता है?
New tax regime के तहत आते हैं और NPS टियर-1 में निवेश कर रहे हैं, तो आप ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं.
सिर्फ़ वही लोग ₹50,000 तक की अतिरिक्त टैक्स छूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पुरानी टैक्स रिज़ीम (old tax regime) को चुना है.
नई टैक्स रिज़ीम में लोगों के लिए अभी भी एक उम्मीद है. अगर उनका इंप्लॉयर भी उनके NPS में योगदान दे रहा है, तो कर्मचारी अतिरिक्त छूट की राशि (एडिशनल डिडक्शन अमाउन्ट) क्लेम कर सकते हैं.
इंप्लॉयर का योगदान उसके मूल वेतन और महंगाई भत्ते का केवल 10% तक ही टैक्स फ़्री है. ये दो सेगमेंट हैं, जो आपके CTC का हिस्सा बनते हैं.
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इसमे टैक्स छूट की सीमा 14% है.