इम्प्लॉई प्रॉविडेंट फ़ंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) PF का पैसा निकालने का पूरा प्रॉसेस अब ऑनलाइन कर चुका है. इससे पहले जो पैसा 15 से 20 दिन में मिलता था, वो अब कुछ दिनों में मिल सकता है.
ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको सिलसिलेवार तरीक़े से अगली स्लाइड में बताया गया है. यहां आपको 5 स्टेप में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताया जा रहा है.
सबसे पहले EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं. इसके बाद अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें.
इसके बाद Manage पर क्लिक करें और KYC को सलेक्ट करके अपना KYC चेक करें. देख लें कि क्या आधार, पैन कार्ड और बैंक डिटेल सही है और वेरिफ़ाइड है या नहीं.
अगर डिटेल सही है तो इसके बाद ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें और क्लेम (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करें.
यहां आपको 3 विकल्प मिलेंगे, इसमें ‘full EPF Settlement’ (पूरा पैसा निकालना), लोन और एडवांस के लिए कुछ पैसा निकालना यानी ‘EPF Part withdrawal’ और पेंशन निकालने का ऑप्शन शामिल है.
अब आप क्लेम फ़ॉर्म ऑनलाइन को भर दें. कुछ दिन के बाद आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में EPF का पैसा क्रेडिट हो जाएगा. इसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगी.
नोट- ये बात ध्यान रहे कि कुछ मामलों में रिटायरमेंट से पहले PF का पैसा निकालने पर सरकार TDS कटौती करती है.