By: Abhijeet Pandey
Published 20 June 2024
NPS में 2 तरह से रक़म निवेश की जाती है. पहला टियर-1, जो एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है और दूसरा टियर-2, जो एक वॉलेंटरी अकाउंट है. रिटायर होने पर NPS की रक़म का 60% पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं.
NPS में 40% रक़म एन्युटी ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके ज़रिए सब्सक्राइबर पेंशन मिलती है.
अगर किसी NPS अकाउंट होल्डर की 60 साल से पहले मृत्यु हो जाए तो उसके नॉमिनी को पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं. इसके लिए दो विकल्प है. अगली स्लाइड में समझते हैं.
APY अकाउंट को बंद करा सकते हैं. अगर नॉमिनी स्कीम से बाहर निकलना चाहता या अकाउंट बंद करना चाहता है. ऐसे में नॉमिनी के नाम पर फ़ंड का निपटान किया जाएगा.
ये विकल्प सिर्फ़ पति या पत्नी के लिए है. वो APY अकाउंट को जारी रख सकते हैं. इसके लिए, 60 साल की उम्र होने तक पति/ पत्नी को अकाउंट में कुछ रक़म जमा करते रहना होगा. इसके बाद ही वो उसी पेंशन को पाने के हकदार होंगे.
इस स्थिति पूरी रक़म नॉमिनी व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी के नाम ट्रांसफ़र कर दी जाती है.
NPS की रक़म को क्लेम करने के लिए NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एक फ़ॉर्म डाउनलोड करना होता है. इसके अलावा कुछ ज़रूरी डॉक्युमेंट्स की कॉपी फ़ॉर्म के साथ जमा करनी होती है.
ठहरिए! ये पोस्ट सिर्फ़ एक बानगी है (इसमें संक्षेप में बात बताई गई है). पूरी और ज़रूरी जानकारी के लिए हमारे धनक “बड़े सवाल” आर्टिकल को पढ़ें. लिंक अगली स्लाइड में है.