अगर आपकी सैलरी से टैक्स कटौती करके उसे सरकार के पास जमा करा दिया गया है तो आप ITR फ़ाइल किए बिना क्लेम नहीं कर सकते है. आपकी इनकम बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट के अंदर हो, तब भी आपको ऐसा करना होगा.
अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिक्लरेशन में कम अमाउंट का जिक्र किया और टैक्स बचत के लिए ज़्यादा निवेश कर दिया तो लिमिट से ज़्यादा काटा गया टैक्स आपको रिफ़ंड के ज़रिए से वापस मिल सकता है.
आप रिफ़ंड का स्टेटस पता करने के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं: tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html
पिछली स्लाइड में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, फ़िरअपना पैन नंबर और ITR का एसेसमेंट ईयर डालें. इसके बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको रिफ़ंड स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी.
आप SBI के हेल्पलाइन नंबर 18004259760 पर कॉल करें या itro@sbi.co.in पर ईमेल भेजें. आप इस मेल आईडी पर भी डिटेल मांग सकते हैं: refunds@incometaxindia.gov.in
ITR फ़ाइल करते समय अपने बैंक का RTGS/NECS कोड देना होता है तो फ़िर आपके बैंक अकाउंट में सीधे रिफ़ंड आ जाता है. इसके लिए ITR में आपको बैंक अकाउंट नंबर के साथ MICR कोड देना होता है.
आपके पास इनकम टैक्स का रिफ़ंड चेक के ज़रिए से आएगा. चेक आपके द्वारा ITR फ़ॉर्म में दिए गए पते पर आएगा.