Income Tax कैसे कैलकुलेट करें?

जानिए पूरा प्रोसेस

1. कुल टैक्स योग्य आमदनी पता लगाएं

Gross Taxable Income: अपनी कुल सैलरी से सभी कटौतियों को हटाने के बाद नेट सैलरी निकालनी होगी. आमदनी के दूसरे स्रोत हैं, तो आपको उस आमदनी को शुद्ध वेतन में जोड़ना होगा.

2. टैक्स के सभी बेनेफ़िट पता लगाएं

Tax Benefits: आपके कुल टैक्स बेनेफ़िट्स में सेक्शन 80C के तहत आपके सभी निवेश, आपके होम लोन का इंटरेस्ट (यदि कोई हो), हेल्थ इन्श्योरेंस प्रीमियम और अन्य शामिल हो सकते हैं.

3. कुल टैक्सेबल इनकम पता लगाएं

इसके लिए आपको अपनी टैक्सेबल इनकम से कुल टैक्स बेनेफ़िट घटाने होंगे. तो, इसका फॉर्मूला है: कर योग्य आय = कुल कर योग्य आय - कुल टैक्स बेनेफ़िट्स

4. अपनी कुल टैक्स लायबिलिटी का पता लगाएं

अब, आप ख़ुद पर लागू स्लैब रेट के अनुसार फ़ाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी पता लगा सकते हैं. आप नई या पुरानी टैक्स रिज़ीम में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं.

न्यू टैक्स रिज़ीम में स्लैब कम

न्यू टैक्स रिज़ीम में स्लैब रेट कम हैं. लेकिन, अगर न्यू टैक्स रिज़ीम चुनते हैं, तो सेक्शन 80C और HRA सहित कई कटौतियां नहीं मिल सकती. आगे दिए लिंक में इससे जुड़ी टेबल देख सकते हैं.

पढ़ने के लिए धन्यवाद!