Published: 25th July 2024
By: Dhanak Value Research
Tax on Mutual Funds: Budget 2024 में STCG और LTCG टैक्स में बदलाव का ऐलान किया गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नई व्यवस्था में म्यूचुअल फ़ंड या SIP से मिलने वाले रिटर्न पर कितना टैक्स देना होगा? हम यहां यही जानकारी दे रहे हैं.
इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड्स और इक्विटी शेयरों पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम) टैक्स 15 से बढ़ाकर 20% हो गया है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा) टैक्स की दर 10 से बढ़ाकर 12.5% हुई.
डेट म्यूचुअल फ़ंड्स और डेट ओरिएंटेड फ़ंड्स के लिए टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगेगा.
FoFs: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (होल्डिंग पीरियड 2 साल से कम) टैक्स की दर बढ़ाकर 20% कर दी गई. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज़्यादा) टैक्स की दर बढ़ाकर 12.5% हो गई है.
पहले इन सभी पर टैक्स हर स्थिति में स्लैब रेट के हिसाब से लगता था. अब नई व्यवस्था में 24 महीने से कम की अवधि को STCG माना जाएगा, जो स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा. वहीं LTCG (24 महीने से ज़्यादा) टैक्स 12.5% लगेगा.
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (होल्डिंग पीरियड 2 साल से कम) टैक्स की दर बढ़ाकर 20% कर दी गई है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज़्यादा) टैक्स की दर बढ़ाकर 12.5% कर दी गई है.