SIP के फ़ायदे पर देना होगा कितना Tax?

Published: 25th July 2024

By: Dhanak Value Research

Capital Gains Tax पर बड़ा ऐलान 

Tax on Mutual Funds: Budget 2024 में STCG और LTCG टैक्स में बदलाव का ऐलान किया गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नई व्यवस्था में म्यूचुअल फ़ंड या SIP से मिलने वाले रिटर्न पर कितना टैक्स देना होगा? हम यहां यही जानकारी दे रहे हैं. 

इक्विटी फ़ंड पर कितना Capital Gains Tax?

इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड्स और इक्विटी शेयरों पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम) टैक्स 15 से बढ़ाकर 20% हो गया है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा) टैक्स की दर 10 से बढ़ाकर 12.5% हुई.

डेट म्यूचुअल फ़ंड्स पर कितना Capital Gains Tax? 

डेट म्यूचुअल फ़ंड्स और डेट ओरिएंटेड फ़ंड्स के लिए टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगेगा. 

फ़ंड ऑफ फ़ंड्स कितना Capital Gains Tax? 

FoFs: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (होल्डिंग पीरियड 2 साल से कम) टैक्स की दर बढ़ाकर 20% कर दी गई. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज़्यादा) टैक्स की दर बढ़ाकर 12.5% हो गई है. 

इंटरनेशनल फ़ंड्स, गोल्ड/ सिल्वर ETFs कितना Capital Gains Tax? 

पहले इन सभी पर टैक्स हर स्थिति में स्लैब रेट के हिसाब से लगता था. अब नई व्यवस्था में 24 महीने से कम की अवधि को STCG माना जाएगा, जो स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा. वहीं LTCG (24 महीने से ज़्यादा) टैक्स 12.5% लगेगा. 

गोल्ड MF और ओवरसीज FoFs पर कितना Capital Gains Tax? 

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (होल्डिंग पीरियड 2 साल से कम) टैक्स की दर बढ़ाकर 20% कर दी गई है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज़्यादा) टैक्स की दर बढ़ाकर 12.5% कर दी गई है.