Published: 08th July 2024
EPF से पैसा निकालने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब पेमेंट के लिए ऑथराइज्ड होने से पहले आपकी उम्र 55 साल हो गई हो.
रिटायर होने पर EPF अकाउंट से पूरी रक़म निकालने की अनुमति है, फिर चाहे समय से पहले रिटायरमेंट लिया हो, या जबरन रिटायर किया गया हो या फिर उम्र पूरी होने के बाद रिटायर हुआ हो.
रिटायरमेंट के दौरान मिलने वाली पूरी रक़म टैक्स फ़्री होती है, भले ही आपने पांच साल या उससे ज़्यादा समय की सर्विस पूरी कर ली हो तो.
इंप्लॉयर का योगदान उसके मूल वेतन और महंगाई भत्ते का केवल 10% तक ही टैक्स फ़्री है. ये दो सेगमेंट हैं, जो आपके CTC का हिस्सा बनते हैं.
रिटायरमेंट के बाद आपके संचित धन पर मिला इंटरेस्ट (tax on epf interest) टैक्सेबल होगा. अगर निकाले गए पैसे का टैक्सेबल हिस्सा ₹50,000 से ज़्यादा है तो 10% के रेट से TDS कटेगा.
रिटायरमेंट के समय जमा हो चुकी कुल रक़म पर टैक्स नहीं लगता और आखिरी के दो साल बाद मिले ब्याज़ पर आप पर लागू स्लैब रेट के मुताबिक़ टैक्स लगेगा और दूसरे सोर्सेज हुई इनकम टैक्सेबल होगी.