आपके EPF पर आपके रोज़गार की स्थिति और उसकी अवधि के आधार पर टैक्स लगाया जा सकता है
अगर, कम से कम लगातार 5 साल की नौकरी के बाद पैसा निकाल रहे हैं तो आपके योगदान की रक़म (कर्मचारी का हिस्सा और ब्याज) पर कोई टैक्स नहीं लगता
आप कम से कम 5 साल से काम कर रहे हों लेकिन वर्तमान में बेरोज़गार हैं, तो भविष्य निधि में आपके योगदान या ब्याज पर टैक्स नहीं लगता.
अगर आप 5 साल से कम समय से रोज़गार में हैं, तो टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत आपके मौजूदा रोज़गार की स्थिति के आधार पर टैक्स इस तरह लागू होता है:
(1) अगर योगदान के दौरान डिडक्शन का दावा किया जाता है, तो टैक्स लगाया जाएगा. (2) अगर डिडक्शन का दावा नहीं किया तो पैसे निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा.
अगर आप बेरोज़गार हैं और EPF से पैसे निकालना चाहते हैं, तो ऊपर दिए टैक्स के नियम ही लागू होंगे.