Income Tax Act, 1961 के तहत भारतीय टैक्सपेयर्स को कई तरह के tax benefits मिलते हैं. होम लोन और प्रॉपर्टी कन्स्ट्रक्शन से जुड़े कई सेक्शन हैं और कई शर्तें हैं. आइए समझते हैं.
अगर आपने घर बनवाने के लिए लोन लिया है, तो आप लोन के लिए चुकाए गए ब्याज़ पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इसमें आप ₹2 लाख सालाना की छूट क्लेम कर सकते हैं.
Home Loan के प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. ये छूट सालाना ₹1.5 लाख की की लिमिट में आती है.
प्रॉपर्टी ख़रीदते समय दी गई रजिस्ट्रेशन फ़ीस में भी 80C के तहत छूट मिलती है.
अगर आप पहली बार घर ख़रीद रहे हैं तो सेक्शन 24B के तहत जो ₹2 लाख की छूट मिली है, उसके ऊपर से आप अपने होम लोन के ब्याज पर ₹50,000 की एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं.
अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ओनर हैं या किसी के साथ ज्वाइंट बॉरोअर बनकर ज्वाइंट होम लोन लिया है तो दोनों ही मालिक टैक्स छूट को क्लेम कर सकते हैं.