EPF बैलेंस से पैसे कुछ ख़ास स्थितियों में निकाले जा सकते हैं. जैसे-घर या फ़्लैट ख़रीदने, होम लोन को चुकाने, इलाज, बच्चों की शादी और बच्चों हायर एजुकेशन के लिए.
EPFO के मुताबिक़, EPF क्लेम को प्रोसेस होने और रक़म ट्रांसफर करने में करीब 20 दिन लग सकते हैं. अगर 20 दिन के बाद रक़म नहीं मिलती है तो आप EPFO की वेबसाइट के ज़रिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
अगर आप घर बैठे EPF क्लेम का स्टेटस जानना चाहते हैं तो इसके लिए तीन ऑप्शन हैं. 1) UAN मेंबर पोर्टल 2) EPF वेबसाइट 3) उमंग पोर्टल .