इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड पर कैसे लगता है टैक्स?

Published:  08th Oct  2024

By: Value Research Dhanak

अपने इक्विटी निवेश के मुनाफ़े पर लगने वाले टैक्स को समझिए… 

एक पाठक का सवाल  

हाल के बजट में घोषित टैक्स के बदलावों के बाद मेरे ₹5 लाख के इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड निवेश के टैक्स पर क्या असर पड़ेगा? 

2024 के बजट के बाद! 

इक्विटी-ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग-टर्म और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स पर क्रमशः 12.5 और 20% टैक्स लगाया जाएगा. इसके अलावा, हर साल ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगता है. इसलिए, आपके ₹5 लाख के मूल इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड निवेश पर कैसे टैक्स लगेगा इसे अगली स्लाइड में समझते हैं. 

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 

अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड होल्डिंग्स को एक साल से ज़्यादा समय तक रखने के बाद ₹7 लाख में बेचते हैं, तो आपको ₹2 लाख का मुनाफ़ा होगा. इसमें से ₹1.25 लाख टैक्स-फ़्री होंगे. इसलिए, आपको ₹75,000 के बाक़ी के मुनाफ़े पर 12.5% टैक्स देना होगा. 

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 

अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड निवेश को एक साल से कम समय में बेचते हैं, तो आपको पूरे ₹2 लाख के मुनाफ़े पर 20% के फ़्लैट टैक्स रेट का भुगतान करना होगा. ध्यान दें!! 31 जनवरी 2018 को या उससे पहले कमाए गए किसी भी मुनाफ़े पर अब टैक्स नहीं लगेगा.