Published: 08th Oct 2024
By: Value Research Dhanak
अपने इक्विटी निवेश के मुनाफ़े पर लगने वाले टैक्स को समझिए…
हाल के बजट में घोषित टैक्स के बदलावों के बाद मेरे ₹5 लाख के इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड निवेश के टैक्स पर क्या असर पड़ेगा?
इक्विटी-ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग-टर्म और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स पर क्रमशः 12.5 और 20% टैक्स लगाया जाएगा. इसके अलावा, हर साल ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगता है. इसलिए, आपके ₹5 लाख के मूल इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड निवेश पर कैसे टैक्स लगेगा इसे अगली स्लाइड में समझते हैं.
अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड होल्डिंग्स को एक साल से ज़्यादा समय तक रखने के बाद ₹7 लाख में बेचते हैं, तो आपको ₹2 लाख का मुनाफ़ा होगा. इसमें से ₹1.25 लाख टैक्स-फ़्री होंगे. इसलिए, आपको ₹75,000 के बाक़ी के मुनाफ़े पर 12.5% टैक्स देना होगा.
अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड निवेश को एक साल से कम समय में बेचते हैं, तो आपको पूरे ₹2 लाख के मुनाफ़े पर 20% के फ़्लैट टैक्स रेट का भुगतान करना होगा. ध्यान दें!! 31 जनवरी 2018 को या उससे पहले कमाए गए किसी भी मुनाफ़े पर अब टैक्स नहीं लगेगा.
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