ELSS फ़ंड का लॉक-इन पीरियड पूरा नहीं हुआ है लेकिन निवेशक की मौत हो गई है. ऐसे में क्या नॉमिनी फ़ंड रिडीम कर सकता है?
निवेशक की मौत पर नॉमिनी यूनिट एलॉटमेंट डेट से एक साल के बाद ELSS फ़ंड यूनिट रिडीम करा सकता है. यानी, उसे तीन साल का लॉक इन पीरियड पूरा होने तक इंतज़ार नहीं करना होगा.
जैसा कि ज़्यादातर म्यूचुअल फ़ंड में लॉक इन पीरियड नहीं होता है, लेकिन इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम या ELSS फ़ंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड है.
यूनिट होल्डर की मौत होने पर नॉमिनी ट्रांसमिशन के ज़रिए यूनिट क्लेम कर सकते हैं. यूनिट ट्रांसफ़र होने के बाद नॉमिनी इन यूनिट्स का ओनर बन जाता है और यूनिट रिडीम, ट्रांसफ़र या गिरवी रख सकता है.
इस लेख का उद्देश्य जानकारियां देना है. ये निवेश की सलाह नहीं है.