Published: 03rd Oct 2024
By: Value Research Dhanak
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम यानी ELSS एक टैक्स सेविंग स्कीम है. इसलिए इस फ़ंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है.
निवेशक की मौत पर नॉमिनी यूनिट एलॉटमेंट डेट से एक साल के बाद ELSS फ़ंड यूनिट रिडीम करा सकता है. यानी, उसे तीन साल का लॉक इन पीरियड पूरा होने तक इंतज़ार नहीं करना होगा.
यूनिट होल्डर की मौत होने पर नॉमिनी ट्रांसमिशन के ज़रिए यूनिट क्लेम कर सकते हैं. ट्रांसमिशन का मतलब यूनिट नॉमिनी को ट्रांसफर होने से है. यूनिट ट्रांसफ़र होने के बाद नॉमिनी इन यूनिट्स का ओनर बन जाता है और यूनिट रिडीम, ट्रांसफ़र या गिरवी रख सकता है.
इस लेख का उद्देश्य जानकारियां देना है. ये निवेश की सलाह नहीं है.