Health Insurance को कराना चाहते हैं पोर्ट, जानें पूरा प्रोसेस

Health Insurance पॉलिसी कब पोर्ट करनी चाहिए

अगर जल्दबाज़ी में गलत Health Insurance ले लिया है तो आप उसे आसानी से पोर्ट करवा सकते हैं. पॉलिसी पोर्ट कराना अपने सिम कार्ड को पोर्ट कराने जितना ही आसान है.

Health Insurance में ये चीज़ें पोर्ट होंगी

जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट कराते हैं तो उसमें पुरानी बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड पोर्ट हो जाता है. साथ ही नो क्लेम बोनस और 30 दिन का वेटिंग पीरियड भी पोर्ट हो जाता है.

Health Insurance पॉलिसी कब और कैसे करवाएं पोर्ट

जब आपके पॉलिसी की रिन्युअल तारीख़ आने वाली हो, उससे कम से कम 45 दिन पहले आपको पॉलिसी को पोर्ट करने के लिए अप्लाई करना चाहिए.

कंपनी में करना होगा अप्लाई

आपको उस कंपनी में अप्लाई करना होगा, जिसमें अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराना चाहते हैं. इसके बाद आपको कंपनी की तरफ से प्रपोज़ल और पोर्टेबलिटी फ़ॉर्म भेजा जाएगा.

फ़ॉर्म भरना ज़रूरी

फॉर्म में सभी ज़रूरी डिटेल जैसे- पॉलिसीहोल्डर का नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आदि भरने के बाद फ़ॉर्म जमा कर दें.

सही इनफ़ॉर्मेशन देना ज़रूरी

अगर नई इंश्योरेंस कंपनी को सही इनफ़ॉर्मेशन नहीं मिलती है. तो वो पोर्टेबिलिटी को होल्ड कर सकती है.

इन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है

इंश्योरेंस कराने वाले की मेडिकल हिस्ट्री की रिपोर्ट और उसकी कॉपी, नो क्लेम बोनस का सर्टिफ़िकेट, फ़ॉलो-अप रिपोर्ट और अगर कोई क्लेम लिया है तो उससे जुड़े दस्तावेज़ जैसे डिस्चार्ज सर्टिफ़िकेट आदि जमा करने होंगे.

15 दिन के अंदर करना होगा फैसला

नई इंश्योरेंस कंपनी को सारे दस्तावेज़ मिलने के बाद, उसे 15 दिन के अंदर पॉलिसी पोर्ट कराने की एप्लिकेशन मंजूर या ख़ारिज करने की सूचना देनी होती है.

पढ़ने के लिए धन्यवाद!