निवेश के लिए नॉमिनी का होना क्यों ज़रूरी है?

कितने अकाउंट में नॉमिनी नहीं है?

चौंकाने वाली बात ये है कि 73% डीमैट अकाउंट ऐसे हैं जिनमें कोई भी नॉमिनी नहीं है या उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया है.

नॉमिनी क्यों रखना चाहिए?

नॉमिनी के बिना, आपके बेनिफ़िशरी को पैसा क्लेम करने के लिए कानूनी औपचारिकताओं में उलझना पड़ सकता है. इससे अलावा, आपके परिवार के लोगों को क्लेम करने में दिक्कतें आ सकती हैं.

नॉमिनी नहीं जोड़ने पर क्या होगा?

आपका इन्वेस्टमेंट फ़ोलियो और डीमैट अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा और अब आप न तो पैसे निकाल सकते है और न ही उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं.

नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है

जुलाई 2021 में, SEBI ने एक सर्कुलर पब्लिश किया था जिसमें डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर से या तो एक बेनेफ़िशरी को नॉमिनी बनाने या एक घोषणा पत्र भरकर इससे बाहर निकलने के लिए कहा गया है.

नॉमिनेशन की डेडलाइन बढ़ाई गई

डीमैट अकाउंट के लिए शुरुआती समय सीमा 31 मार्च 2022 और म्यूचुअल फ़ंड के लिए 31 मार्च 2023 थी. फ़िलहाल, ये 30 जून 2024 कर दी गई है.

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