By: Dhanak (Value research)
Published 29 May 2024
PAN और आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मई 2024 है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल में टैक्सपेयर्स को एक रिमाइंडर जारी किया है. ऐसा नहीं करने पर उन्हें नुक़सान की चेतावनी भी दी गई है.
टैक्स डिपार्टमेंट ने X पर की एक पोस्ट में कहा कि ऐसा नहीं करने पर टैक्सपेयर्स को TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स में ज़्यादा कटौती का सामना करना पड़ सकता है.
स्टेप-1: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाइए और ‘Quick Links’ सेक्शन पर ‘Link Aadhaar Status’ के ऑप्शन को सलेक्ट करें. स्टेप-2: अपने PAN और Aadhaar नंबर डालिए. और, फिर ‘View Link Aadhaar Status’ बटन पर क्लिक कीजिए. सफल वैलिडेशन के बाद आपका PAN और Aadhaar लिंकेज का स्टेटस स्क्रीन पर नजर आ जाएगा.
अगर UIDAI आपकी रिक्वेस्ट पर अभी तक प्रोसेसिंग कर रहा है तो आपको बाद में लिंकेज चेक करना होगा. 29 जनवरी, 2024 तक देश में 11.48 करोड़ पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं थे.
हर PAN कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना ज़रूरी है. यदि आपने ये काम नहीं किया तो PAN कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा.