RBI ने बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए, फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करने वाले लोगों की पहचान व पते का वेरिफिकेशन यानी KYC अनिवार्य बना दिया है. इसे आधार कार्ड से किया जा सकता है.
KYC से आप बैंक को अपनी पहचान, पता और फ़ाइनेंशियल हिस्ट्री बताते हैं. इससे बैंक जान जाता है कि इसमें निवेश किया गया पैसा मनी लॉन्ड्रिंग या किसी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं रहा है.
फ़ंड निवेश के लिए भी KYC ज़रूरी है. हालांकि, हर बार अलग-अलग फ़ंड हाउस में निवेश से पहले KYC कराना ज़रूरी नहीं है. पहली बार निवेश करने से पहले KYC ज़रूरी है.
ऑनलाइन KYC करने के दो तरीक़े हैं - आधार OTP और आधार बेस बायोमेट्रिक KYC. आधार OTP से KYC मिनटों में पूरा हो जाता है, हम यहां इसके 5 स्टेप बता रहे हैं.
किसी भी KRA (KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी) या फ़ंड हाउस की वेबसाइट पर जाएं (जैसे NDML, CAMS, कार्वी, CVL, NSE).
अपने आधार के मुताबिक़ जानकारी एंटर करें
आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP एंटर कर अपना आवेदन जमा करें
UIDAI के साथ वेरिफ़ाई होने के बाद KRA आपके KYC को मंज़ूरी देता है
अपने पैन के ज़रिए KRA पोर्टल से आप KYC आवेदन का स्टेटस पता कर सकते हैं