Published: 06th July 2024
मुझे रिटायरमेंट के दौरान PF भुगतान के तौर पर ₹1 करोड़ मिले हैं. क्या ITR फ़ाइल करते समय इसे दिखाना ज़रूरी है? अगर हां, तो मुझे इसे कहां दिखाना चाहिए?
भले ही आपका PF फ़ंड पूरी तरह से टैक्स फ़्री है, लेकिन आपको अपना ITR (income tax return) भरते समय भुगतान का ख़ुलासा करना होगा.
ITR भरते समय अपने इन्वेस्टमेंट सोर्स का ख़ुलासा न करने पर अघोषित इनकम पर बिना मतलब की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
अगर निवेशक PF अमाउंट को निवेश करने की सोचते हैं, उस इस निवेश जुड़ी कोई भी कमाई टैक्स फ़्री नहीं होगी.
किसी भी टैक्स फ़्री इनकम का ज़िक्र ITR फ़ॉर्म पर 'Schedule EI' के तहत किया जाना चाहिए, जो टैक्स फ़्री इनकम के बारे में जानकारी देता है.