मैंने कंपनी में पांच साल पूरे कर लिए हैं. मैं बहन की शादी करना चाहता हूं. इससे पहले, कोविड लॉकडाउन के दौरान मैंने PF से कुछ रक़म निकाली थी. क्या शादी के लिए PF निकालने पर टैक्स लगेगा?
हां, आप PF एडवांस दो बार निकाल सकते हैं. लेकिन इससे पहले कि हम ये समझें कि इसमें टैक्स कैसे लगता है. कुछ और ज़रूरी बातों पर ग़ौर करते हैं.
फ़्लैट की ख़रीद या घर बनवाना हो. कुछ ज़रूरी मामलों में क़र्ज़ का भुगतान करने के लिए, बीमारी के इलाज के लिए, शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए और रिटायरमेंट से एक साल के अंदर पैसे निकालने की इजाज़त है.
पिछली स्लाइड में बताई गई हर एक परिस्थिति के लिए आपको एक तय समय के लिए EPFO का मेंबर होना ज़रूरी है जिसके बाद ही आप अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.
बच्चों की या भाई/ बहन की शादी के लिए, या बच्चों की मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए तय किया गया समय सात साल है.
अगर आपने लगातार पांच साल की सर्विस (EPFO के साथ मेंबरशिप) पूरी कर ली है, इसलिए पैसे निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा.
पिछले COVID-19 संबंधित विड्रॉल का इस बार के विड्रॉल पर कोई असर नहीं पड़ेगा.