क्या PF अकाउंट से दो बार एडवांस ले सकते हैं?

एक पाठक का सवाल

मैंने कंपनी में पांच साल पूरे कर लिए हैं. मैं बहन की शादी करना चाहता हूं. इससे पहले, कोविड लॉकडाउन के दौरान मैंने PF से कुछ रक़म निकाली थी. क्या शादी के लिए PF निकालने पर टैक्स लगेगा?

दो बार निकाल सकते हैं PF एडवांस

हां, आप PF एडवांस दो बार निकाल सकते हैं. लेकिन इससे पहले कि हम ये समझें कि इसमें टैक्स कैसे लगता है. कुछ और ज़रूरी बातों पर ग़ौर करते हैं.

इन कामों के लिए आप PF निकाल सकते हैं

फ़्लैट की ख़रीद या घर बनवाना हो. कुछ ज़रूरी मामलों में क़र्ज़ का भुगतान करने के लिए, बीमारी के इलाज के लिए, शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए और रिटायरमेंट से एक साल के अंदर पैसे निकालने की इजाज़त है.

EPFO का मेंबर होना ज़रूरी है

पिछली स्लाइड में बताई गई हर एक परिस्थिति के लिए आपको एक तय समय के लिए EPFO का मेंबर होना ज़रूरी है जिसके बाद ही आप अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.

पैसे निकालने के लिए एक तय सीमा

बच्चों की या भाई/ बहन की शादी के लिए, या बच्चों की मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए तय किया गया समय सात साल है.

इसके तहत नहीं लगेगा टैक्स

अगर आपने लगातार पांच साल की सर्विस (EPFO के साथ मेंबरशिप) पूरी कर ली है, इसलिए पैसे निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा.

COVID-19 संबंधित विड्रॉल

पिछले COVID-19 संबंधित विड्रॉल का इस बार के विड्रॉल पर कोई असर नहीं पड़ेगा.