नुक़सान की बात करें तो कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ गया है अगर आप एक साल के बाद अपना इक्विटी फ़ंड या शेयर बेचते हैं तो उसमें जो आपको मुनाफ़ा होता है उसमें टैक्स लगता लगता है. उसे बढ़ा दिया गया है.
टैक्स में बढ़ोतरी
टैक्स की बात करें तो शेयर बेचने पर जो 10% लगता था उसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है.
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में बढ़ोतरी
शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स यानी 1 साल के अंदर शेयर बेचने पर पहले 15% का टैक्स लगता था, अब वो बढ़कर 20% हो जाएगा. यानी आपको पहले से ज़्यादा टैक्स देना होगा. इसका और कोई तरीका नहीं है.
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में बढ़ोतरी
Section 80C भारतीय निवेशकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही कारगर है. बजट से एक और शिकायत है कि इंडेक्सेशन का कहीं पर प्रावधान ही नहीं है.
भारतीयों के Section 80C है कारगर
5% - पांच साल में पैसा बढ़ा तो आपका पैसा असल में बढ़ा नहीं लेकिन उसके बावजूद जो भी बढ़ा, उसका ही आप 12.5% दे दीजिए यह जो cost-inflation index आता है, उसका कोई relevance ही नहीं है.
cost-inflation index का कोई मतलब नहीं
महंगाई को factor करना, इंडेक्सेशन का प्रावधान करना, हमारे सारे मुनाफ़े को जोड़ने के लिए है यह मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए
सरकार को इसपर ध्यान देना चाहिए