PPF में आप निवेश करके ठीक-ठाक टैक्स बचा सकते हैं. लेकिन PPF में 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है. और इसमें निवेश पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ़्री है.
लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ज़रूरी है. इसमें आप अपनी ज़रूरत के अनुसार पॉलिसी ले सकते हैं. इसमें निवेश करने पर आप ₹1.5 लाख तक की टैक्स बचत कर सकते हैं.
सेक्शन 80C के तहत 5 साल की FD कराने पर आप ₹1.5 लाख तक की टैक्स बचत कर सकते हैं. लेकिन इसमें मिलने वाले ब्याज़ पर टैक्स का भुगतान करना होता है.
ये स्कीम टैक्स बचत के लिहाज से आपके लिए बेहतर हो सकती है. इसमें इनकम टैक्स सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आप ₹50,000 तक की सालाना टैक्स छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं.
इस स्कीम में मार्केट रिस्क नहीं है. इसमें आपको सालाना 7.7% का ब्याज मिलता है. इसमें टैक्सपेयर ₹1.5 लाख तक की सालाना टैक्स बचत कर सकते हैं.
इंप्लॉइज़ प्रॉविडेंट फ़ंड इंकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचा सकते हैं. इसमें भी आप ₹1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं. EPFO में रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90 फ़ीसदी रक़म निकालने की अनुमति है.
ELSS में निवेश करने पर एक साल में ₹1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स सेविंग कर सकते हैं. लेकिन इसमें टैक्सपेयर को कैपिटल गेन टैक्स देना होता हैं.
इस लेख का उद्देश्य निवेश की जानकारियां देना है. ये निवेश की सलाह नहीं है.