इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80C के तहत कुछ ख़र्च और निवेश पर टैक्स से छूट हासिल कर सकते है.
अगर आप PPF, NSC, ELSS जैसे फ़ाइनेंशियल एसेट्स में निवेश करते हैं, तो आप सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट का दावा कर सकते हैं. इससे आपकी टैक्स की देनदारी कम हो जाएगी.
कुछ चुनिंदा निवेशों पर आप छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं. यहां उन निवेशों के बारे में बताया गया है, जिन पर आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचा सकते हैं.
आप असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले ITR दाखिल करते समय 80C के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
बुनियादी तौर पर आप लाइफ़ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फ़ंड, फ़िक्स्ड डिपॉज़िट और प्रॉविडेंट फ़ंड आदि में निवेश पर विचार कर सकते हैं.