2 साल के बाद हुए मुनाफ़े पर आपको 20% कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा. हालांकि, इस पर आपको इंडेक्सेशन बेनेफ़िट मिलेगा
रिएल एस्टेट बेचने से मिले प्रॉफ़िट को 2 साल से ज़्यादा अपने पास रखने से उस पर टैक्स लगता है. इसलिए, बेहतर होगा कि आप इस प्रॉफ़िट को सही जगह निवेश कर दें
1. रियल एस्टेट में दोबारा निवेश 2. कैपिटल गेन बॉन्ड 3. इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड
प्रॉपर्टी बेचने से एक साल पहले या दो साल के भीतर निवेश पर टैक्स बचेगा. प्लॉट पर घर बनाने के लिए आपको 3 साल तक का समय मिलता है
अगर नया मकान बनाने का ख़र्च प्रॉपर्टी बेचने वाले फ़ायदे से कम है, तो बाक़ी के पैसे पर 20% टैक्स लगेगा
1. इसमें जोखि़म है, क्योंकि प्रॉपर्टी की क़ीमतों का कोई आधार नहीं होता. 2. इसमें समय ज़्यादा लगता है. 3. किराये से होने वाली कमाई कम होती है (केवल 2-3%).
फ़ायदा: आपको रिटर्न की गारंटी मिलती है, क्योंकि इसे सरकार का समर्थन हासिल है. नुक़सान: इसमें सालाना रिटर्न कम है (क़रीब 5.25%). इसमें 5 साल का लॉक-इन पीरियड होता है.
एग्रेसिव हाइब्रिड या फ़्लेक्सी-कैप फ़ंड को चुनें. इसमें आपको 20% प्रॉपर्टी गेन टैक्स का भुगतान करने के बावजूद शानदार रिटर्न मिल सकता है.
1. प्रॉपर्टी गेन टैक्स को पहले ही अदा कर दें. 2. बाक़ी पैसों को फ़ंड्स में निवेश कर दें. 3. निवेश को मासिक SIP के ज़रिये 24-36 महीनों में बांट कर निवेश करें.
1. अगर आप सुरक्षित तरीक़े से निवेश करने वाले हैं तो कैपिटल गेन बॉन्ड को चुनें. 2. उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो फ़्लेक्सी-कैप या एग्रेसिव हाइब्रिड फ़ंड को चुनें.