ये डीटेल बेहद ज़रूरी है, नहीं दिया तो आपका डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट फ़्रीज़ हो जाएगा
14-मार्च-2023
अगर आप डीमैट अकाउंट होल्डर हैं तो 31 मार्च 2023 तक बेनीफ़िशियरी का नाम अकाउंट में जोड़ना ज़रूरी है. अगर ऐसा नहीं किया तो आपका अकाउंट फ़्रीज़ हो जाएगा. ऐसा होने पर आप अपने डीमैट अकाउंट से शेयर ख़रीद या बेच नहीं पाएंगे. इससे पहले इसकी आख़िरी तारीख़, 31 मार्च 2022 थी, जिसे बढ़ा कर 31 मार्च 2023 कर दिया गया था. अब इसे नॉमिनी जोड़ने के लिए आख़िरी मौक़ा बताया जा रहा है.
अगर पहले से हैं इन्वेस्टर
जुलाई 2021 में, सेबी ने मौजूदा सभी ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होल्डर्स से अपनी पसंद का नॉमिनी बताने के लिए कहा था. हालांकि, अगर मौजूदा इन्वेस्टर्स जुलाई 2021 में सर्कुलर जारी होने से पहले ही नॉमिनेशन से जुड़े डीटेल बता चुके हैं तो उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं.
अभी तक नॉमिनेशन डीटेल नहीं देने वाले इन्वेस्टर्स के लिए 31 मार्च तक ऐसा करना जरूरी है. आप टू-फ़ैक्टर ऑथेंटीकेशन लॉग-इन के ज़रिये अपना नॉमिनेशन सबमिट कर सकते हैं. इन्वेस्टर्स को सर्विस देने वाले स्टॉक ब्रोकर या डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स के ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसा करना होगा.
नॉमिनी या माइनर नॉमिनी के गार्जियन का मोबाइल नंबर, ई-मेल ID और पहचान संबंधी डिटेल देना ऑप्शनल है.
अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं
जो इन्वेस्टर्स नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, उनके लिए नॉमिनेशन के बारे में बताना या एक डेक्लेरेशन फ़ॉर्म के ज़रिये नॉमिनेशन में बदलाव करना चाहिए. अगर फ़ॉर्म पर अकाउंट होल्डर के हस्ताक्षर हैं, तो ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स के लिए नॉमिनेशन भरने के लिए किसी गवाह की ज़रूरत नहीं होगी. वहीं, ई-साइन फ़ैसिलिटी (e-sign facility) के इस्तेमाल से नॉमिनेशन या डेक्लेरेशन फ़ॉर्म ऑनलाइन जमा करने के लिए भी गवाहों के हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर अकाउंट होल्डर हस्ताक्षर के बजाय अंगूठे के निशान का इस्तेमाल करते हैं तो एक गवाह के हस्ताक्षर की ज़रूरत होगी.
डीमैट अकाउंट से नॉमिनी कैसे जोड़ें
अपने डीमैट अकाउंट में लॉगइन करें. प्रोफ़ाइल सेगमेंट में 'My nominees' पर क्लिक करें, जिससे आप 'नॉमिनी डिटेल्स' (nominee details) पेज पर पहुंच जाएंगे. 'एड नॉमिनी' (Add nominee) या 'ऑप्ट-आउट' (opt-out) का ऑप्शन चुनें. नॉमिनी डिटेल्स भरें और नॉमिनी का एक ID प्रूफ़ अपलोड करें. डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, पर्सनटेज (percentage) के कॉलम में जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका हिस्सा दर्ज करें. आधार ओटीपी (Aadhaar OTP) के साथ डॉक्यूमेंट ई-साइन करें. इस तरह, नॉमिनी दर्ज हो जाएगा.
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