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अन-लिस्टेड शेयरों की बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट करें?

आइए समझते हैं कि अन-लिस्टेड शेयरों पर टैक्स कैसे लगता है

अन-लिस्टेड शेयरों की बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट करें?

मेरे पास 20 साल से ज़्यादा समय से एक अन-लिस्टेड कंपनी का शेयर था, जो एक लिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज हो गई. अब मैंने लिस्टेड कंपनी का शेयर बेच दिया है. तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? -एक सब्सक्राइबर

कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या अन-लिस्टेड शेयर लॉन्ग-टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट-टर्म कैपिटल एसेट है.

अगर अन-लिस्टेड शेयर 24 महीने से ज़्यादा समय से रखा है, तो ये लॉन्ग-टर्म कैपिटल एसेट है, वरना ये शॉर्ट-टर्म कैपिटल एसेट है.

अगला सवाल लागू टैक्स का रेट का है.

चूंकि अन-लिस्टेड शेयर एक लॉन्ग-टर्म कैपिटल एसेट है, इसलिए इंडेक्सेशन बेनेफ़िट के साथ 20 फ़ीसदी की दर से टैक्स लगता है. ₹1,00,000 से ज़्यादा के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर 10 फ़ीसदी की दर लागू नहीं होगी, क्योंकि ख़रीद और बिक्री दोनों के समय सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है. दूसरी ओर, अगर अन-लिस्टेड शेयर एक शॉर्ट-टर्म कैपिटल एसेट था, तो बिक्री के समय सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स का भुगतान करने की स्थिति में फ़ायदे पर 15 फ़ीसदी की दर से टैक्स लगता है. किसी भी अन्य स्थिति में, शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर आप पर लागू स्लैब के आधार पर टैक्स लगता है.

इसलिए, आपके मामले में, शेयर को 24 महीने से ज़्यादा समय तक रखा गया है, लेकिन ख़रीदते समय अन-लिस्टेड होने की वजह से, खरीद के समय सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स का भुगतान नहीं किया गया होगा, इसलिए इंडेक्सेशन बेनेफ़िट के साथ 20 फ़ीसदी की दर से लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा.

ये भी पढ़ें: NCD पर TAX कैसे लगता है?

ये लेख पहली बार मार्च 19, 2024 को पब्लिश हुआ.

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