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FY 25-26 की स्मार्ट प्लानिंग: 3 बातें जो बचाएंगी टैक्स और बढ़ाएंगी निवेश

पुरानी टैक्स रिजीम किसके लिए है फ़ायदेमंद और कैसे हर निवेशक बनाए मज़बूत पोर्टफ़ोलियो

नया वित्तीय वर्ष: टैक्स बचाएं और निवेश बढ़ाएं | FY 2025-26 प्लानिंग

शुरू करें नए वित्तीय वर्ष को सही दिशा में

1 अप्रैल, 2025 से वित्तीय वर्ष 2025-26 शुरू हो चुका है. ये सिर्फ़ तारीख़ बदलने का मौक़ा नहीं, बल्कि अपनी फ़ाइनेंशियल सेहत को मज़बूत करने और पूरे साल के लिए एक ठोस रणनीति बनाने का सही समय है. अक्सर लोग टैक्स बचाने की तैयारी को साल के आख़िरी महीनों (जनवरी-मार्च) तक टालते हैं. नतीजा? जल्दबाज़ी में फ़ैसले, तनाव और कई बार ग़लत निवेश का चुनाव.

लेकिन अगर आप अभी से थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो न सिर्फ़ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि अपने निवेश को भी सही दिशा दे सकते हैं. ध्यान रहे, सरकार ने नई टैक्स रिजीम (NTR) को डिफ़ॉल्ट बनाया है, जिसमें टैक्स दरें कम हैं, लेकिन 80C, HRA या होम लोन जैसी कटौतियां नहीं मिलतीं. वहीं, पुरानी टैक्स रिजीम (OTR) अब भी उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, जो होम लोन, HRA या दूसरी कटौतियों (deductions) का फ़ायदा उठाना चाहते हैं.

आइए जानते हैं वे 3 अहम बातें, जो इस फ़ाइनेंशियल ईयर में आपकी प्लानिंग को स्मार्ट बनाएंगी.

टैक्स प्लानिंग: देर भली दुर्घटना से

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में टैक्स प्लानिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास पूरे 12 महीने होते हैं. आप सोच-समझकर फ़ैसले ले सकते हैं और आखिरी मिनट की हड़बड़ी से बच सकते हैं.

सबसे बड़ा सवाल: कौन सी टैक्स रिजीम चुनें?

  • नई टैक्स रिजीम (NTR): ये अब डिफ़ॉल्ट पर सेट कर दी गई है. इसमें टैक्स के रेट कम हैं, लेकिन 80C, 80D, HRA और होम लोन ब्याज जैसी कटौतियां नहीं मिलतीं. वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा भी उपलब्ध है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ये कटौती ₹50,000 थी, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है. ये बदलाव टैक्स लायक़ आमदनी को कम करने में मदद करेगा, जिससे टैक्स की देनदारी घटेगी.
  • पुरानी टैक्स रिजीम (OTR): इसमें टैक्स दरें ज़्यादा हैं, लेकिन आप कटौतियों के ज़रिए टैक्स लागू होने वाली आमदनी कम कर सकते हैं. तो OTR के तहत 80c, NPS, HRA, 80 TTA और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80D में छूट मिलती है, जिसमें NPS में इंप्लॉयर के योगदान के लिए धारा 80CCD (2) के तहत कटौती शामिल है. साथ ही टेलीफ़ोन और ट्रांसपोर्ट पर टैक्स में छूट मिलती है.

अगर आपके पास होम लोन का ब्याज, HRA, या 80C (₹1.5 लाख तक) और 80D (हेल्थ इंश्योरेंस) में निवेश है, तो OTR आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है. ख़ासकर तब, जब आपकी कुल कटौतियां ₹75,000 से ज़्यादा हों, क्योंकि NTR में इससे ज़्यादा छूट नहीं मिलती.

उदाहरण: मान लें आपकी सालाना आय ₹12 लाख है. OTR में ₹2 लाख की कटौतियों (80C, HRA आदि) के बाद टैक्स लायक़ आमदनी ₹10 लाख रहती है. NTR में ये ₹11.25 लाख (₹75,000 डिडक्शन के बाद) होगी. टैक्स स्लैब के आधार पर हिसाब करें—अगर आपकी कटौतियां ₹75,000 से ज़्यादा हैं, तो OTR में टैक्स कम लगेगा.

क्या करें?
अपनी आमदनी और कटौतियों का अनुमान लगाएं. वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध टैक्स कैलकुलेटर से दोनों रिजीम की तुलना करें. जो चुनें, उसी के हिसाब से निवेश की रणनीति बनाएं.

ये भी पढ़ें: जब मार्जिनल रिलीफ है तो ज़्यादा टैक्स क्यों चुकाएं?

टैक्स बचाने के लिए सही निवेश चुनें (OTR वालों के लिए ख़ास)

अगर आप OTR चुन रहे हैं, तो धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं. लेकिन सिर्फ़ टैक्स बचाने के लिए कहीं भी पैसा न लगाएं.

विकल्प और समझदारी:

  • ELSS: 3 साल का लॉक-इन, इक्विटी में निवेश, अच्छे रिटर्न की संभावना, थोड़ा जोखिम.
  • PPF: सुरक्षित, सरकार समर्थित, 15 साल का लॉक-इन, निश्चित रिटर्न.
  • NPS: रिटायरमेंट के लिए, इक्विटी-डेट का मिश्रण, 80C के अलावा 80CCD (1B) में ₹50,000 की अतिरिक्त छूट.
  • सुकन्या समृद्धि: बेटी के लिए, अच्छा रिटर्न, टैक्स छूट.
  • टर्म इंश्योरेंस: कम प्रीमियम में बड़ा कवर, प्रीमियम पर 80C में छूट.

सावधानी: निवेश और बीमा को मिलाने वाले प्लान (जैसे यूलिप) से बचें. इनका ख़र्च अनुपात ज़्यादा होता है और रिटर्न कम. टर्म इंश्योरेंस इससे कहीं बेहतर साबित होता है.

क्या करें? अपनी जोखिम क्षमता और लक्ष्यों के आधार पर चुनें. हेल्थ इंश्योरेंस (80D में छूट) भी न भूलें.

वित्तीय लक्ष्य तय करें: निवेश को दें मंजिल

आप निवेश क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब आपके पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी रिजीम में हों.

क्यों ज़रूरी?
लक्ष्य आपके निवेश को दिशा देते हैं. रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, घर या विदेश यात्रा - ये कुछ भी हो सकता है.

कैसे करें?

  • हर लक्ष्य के लिए राशि और समय तय करें.
  • छोटी अवधि के लिए डेट फंड और लंबी अवधि के लिए इक्विटी चुनें.

उदाहरण: 5 साल में घर के लिए ₹20 लाख चाहिए? SIP और डेट फ़ंड का मिश्रण बनाएं.

निष्कर्ष: आज से शुरू करें, कल को बनाएं बेहतर

नया वित्तीय वर्ष आपके वित्त को व्यवस्थित करने का सुनहरा मौक़ा है. टैक्स प्लानिंग (खासकर OTR वालों के लिए) अभी शुरू करें, SIP से निवेश में अनुशासन लाएं, पोर्टफ़ोलियो की समीक्षा करें, सही टैक्स-सेविंग विकल्प चुनें और अपने लक्ष्यों को साफ़ करें.

ये 3 क़दम न सिर्फ़ टैक्स बचाएंगे, बल्कि लंबे समय में धन बढ़ाने और सपनों को हक़ीक़त में बदलने में मदद करेंगे. अभी क़दम उठाएं और FY 2025-26 को अपनी वित्तीय सफलता की मज़बूत नींव बनाएं!

ये भी पढ़ें: सीनियर सिटीज़न TDS कटौती से कैसे बच सकते हैं?

ये लेख पहली बार अप्रैल 10, 2025 को पब्लिश हुआ.

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