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मैंने मार्जिनल रिलीफ (marginal relief) के बारे में सुना है, लेकिन वास्तव में इसे समझ नहीं सका. क्या आप समझा सकते हैं? - एक पाठक
सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत टैक्स में छूट देती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम एक निश्चित सीमा के भीतर है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.
हालांकि, अगर आपकी इनकम इस सीमा से ₹1 भी ज़्यादा हो जाती है, तो आप रिबेट गंवा देते हैं और अचानक आपको टैक्स के रूप में बड़ी रक़म का भुगतान करना पड़ता है.
ऐसे मामलों में मार्जिनल रिलीफ से मदद मिलती है.
धारा 87A के अंतर्गत पूरी टैक्स रिबेट के लिए इलिजिबल इनकम लिमिट
- फ़ाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए
- नई टैक्स व्यवस्था: ₹7 लाख या उससे कम इनकम पर कोई टैक्स नहीं (₹25,000 तक की पूरी रिबेट)
- पुरानी टैक्स व्यवस्था: ₹5 लाख या उससे कम इनकम पर कोई टैक्स नहीं (₹12,500 तक की पूरी रिबेट)
फ़ाइनेंशियल ईयर 2025-26
- नई टैक्स व्यवस्था: ₹12 लाख या उससे कम इनकम पर कोई टैक्स नहीं (₹60,000 तक पूरी रिबेट)
- पुरानी टैक्स व्यवस्था: ₹5 लाख या उससे कम इनकम पर कोई टैक्स नहीं (अपरिवर्तित)
मार्जिनल रिलीफ कैसे काम करती है
मान लीजिए कि फ़ाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, नई टैक्स व्यवस्था के तहत, टैक्स-फ़्री लिमिट ₹12 लाख है. अगर कोई व्यक्ति मार्जिनल रिलीफ के बिना ₹12,01,000 (लिमिट से सिर्फ़ ₹1,000 ज़्यादा) कमाता है, तो उसे पूरी रिबेट नहीं मिलेगी और उसे ज़्यादा टैक्स देना होगा. लेकिन मार्जिनल रिलीफ के साथ, उनका अतिरिक्त टैक्स ₹1,000 तक सीमित रहेगा - ये वही राशि है जो उनकी आय ₹12 लाख से ज़्यादा है.
ये नियम सुनिश्चित करता है कि इनकम में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी अनुचित रूप से ऊंचे टैक्स बोझ का कारण न बने.
उदाहरणों के साथ इसे विस्तार से समझने के लिए, यहां पढ़ें: क्या आपकी इनकम ₹12 लाख से ज़्यादा है? इस तरह कम हो जाएगा आपका टैक्स
ये लेख पहली बार मार्च 21, 2025 को पब्लिश हुआ.