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मैं नई टैक्स रिज़ीम के तहत आता हूं. क्या मैं सेक्शन 80CCD के तहत NPS में ₹50,000 के एक्स्ट्रा निवेश पर टैक्स के फ़ायदे का दावा कर सकता हूं? - एक पाठक
नहीं, ये नई टैक्स रिज़ीम के अंतर्गत मौजूद नहीं है.
ये लाभ केवल उन लोगों को उपलब्ध है जिन्होंने पुरानी टैक्स रिज़ीम को चुना है.
हालांकि, नई टैक्स रिज़ीम के तहत टैक्स के फ़ायदे का दावा करने का एक तरीक़ा अभी भी है. अगर आपका इंप्लॉयर आपके NPS अकाउंट में योगदान देता है, तो आप सेक्शन 80CCD (2) के तहत कटौती (deduction) का दावा कर सकते हैं.
लेकिन ध्यान दें कि छूट की सीमा आपके मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत तक ही मिलेगी.
NPS निवेश पर मिलने वाले टैक्स के फ़ायदे
ये सभी टैक्स देने वालों के लिए है, चाहे उन्होंने न्यू रिज़ीम चुनी है पुरानी टैक्स रिज़ीम
सेक्शन | निवेश का तरीक़ा | टैक्स छूट की अधिकतम सीमा(₹) | कौन सी रिज़ीम में उपलब्ध |
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80C | स्वयं, वेतन कटौती सहित (कर्मचारी अंशदान) | 1.5 लाख | पुरानी टैक्स रिज़ीम |
80CCD (1B) | स्वयं (वेतन कटौती के माध्यम से कर्मचारी योगदान भी शामिल किया जा सकता है) | 50000 | पुरानी टैक्स रिज़ीम |
80CCD (2) | वेतन कटौती (नियोक्ता (इंप्लॉयर) का अंशदान) |
पुरानी टैक्स रिज़ीम: मूल वेतन और DA का 10% (सरकारी कर्मचारियों के लिए 14%) नई टैक्स रिज़ीम: मूल वेतन और DA का 14% (सभी कर्मचारियों के लिए) |
पुरानी और नई दोनों टैक्स रिजीम में |
ये लेख पहली बार जनवरी 16, 2025 को पब्लिश हुआ.