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Unlisted Shares: क्या बेचने पर चुकाना होगा टैक्स?

यहां हम बता रहे हैं, आपको कितना कैपिटल गेन्स टैक्स और STT चुकाना होगा

Tax on unlisted shares: क्या आपको unlisted stocks बेचने पर Tax चुकाना होगा?AI-generated image

Tax on unlisted shares: 20 साल पहले ख़रीदे गए इक्विटी शेयर (लिस्टेड, STT भुगतान), 10 साल पहले डीलिस्ट किए गए और 2023-24 में इन्हें भुना लिया गया. तो, इन इक्विटी शेयर के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्या इस पर इंडेक्सेशन लागू है? - सुधाकर कोलंगर्थ

चूंकि आपने मूल रूप से 20 साल पहले इक्विटी शेयर ख़रीदे थे, इसलिए आपको इस तरह से टैक्स चुकाना होगा:

  • इनकम टैक्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत आपके कैपिटल गेन्स पर इंडेक्सेशन के साथ 20 फ़ीसदी कर लगेगा.
    असल में, 24 महीने से ज़्यादा समय तक रखे गए किसी भी गैर-लिस्टेड शेयर (unlisted share) को लंबे समय का कैपिटल एसेट माना जाता है. 24 महीने से कम समय तक रखे गए शेयर शॉर्ट-टर्म के कैपिटल एसेट हैं. इस मामले में, बिक्री से होने वाले किसी भी फ़ायदे पर स्लैब रेट पर टैक्स लगाया जाता है.
  • चूंकि बिक्री के समय शेयर अनलिस्टेड थे, इसलिए आपको सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अनलिस्टेड शेयरों पर STT लागू नहीं होता है.

ये भी पढ़िए - लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स बचाने के चार तरीक़े

ये लेख पहली बार जुलाई 10, 2024 को पब्लिश हुआ.

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